लखनऊः शाइन सिटी घोटाला मामले में एक और अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. कम्पनी में निवेश करके लाभ देने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने के आरोपी टीम के सीनियर एसोसिएट विक्रम सिंह की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने खारिज कर दिया है.
कोर्ट में सरकारी वकील अरुण पांडेय ने तर्क दिया कि वादी अमित कुमार द्विवेदी ने गोमती नगर थाने में 2 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वादी और उसके बड़े भाई अरविंद ने शाइन फूड और शाइन इंफ्रा में 4 लाख 56 हजार 250 रुपये का निवेश किया था.