लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने आयकर के डिप्टी कमिश्नर, रेंज 2, लखनऊ हरीश गिडवानी को अवमानना के एक मामले में सात दिन के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने डिप्टी कमिश्नर को 22 दिसंबर को लखनऊ बेंच के वरिष्ठ निबंधक के समक्ष सरेंडर करने का आदेश (Surrender order before senior registrar) दिया है. जहां से उन्हें सजा काटने के लिए जेल भेजा जाएगा. जुर्माने की रकम न जमा करने पर उन्हें एक दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
यह निर्णय न्यायमूर्ति इरशाद अली (Justice Irshad Ali) की एकल पीठ ने प्रशांत चंद्रा की अवमानना याचिका (Prashant Chandra's contempt petition) पर पारित किया. याची का कहना था कि उसने आयकर रिटर्न दिल्ली में दाखिल किया था. बावजूद इसके डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी ने उसे 52 लाख का असेस्मेंट नोटिस भेज दिया, जबकि उन्हें क्षेत्राधिकार ही नहीं प्राप्त था. याची ने रिट याचिका दाखिल करते हुए, उक्त नोटिस को चुनौती दी जिस पर हाईकोर्ट ने उक्त नोटिस को खारिज कर दिया.