लखनऊ: राजधानी लखनऊ में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के होने वाले चुनाव, बकरीद की नमाज और कावड़ यात्रा को देखते हुए 8 जुलाई से लखनऊ में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है. धारा 144 लगने के बाद से सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लग जाएगी. साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.
धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगा प्रतिबंध
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि लखनऊ के कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल व स्टेडियम की क्षमता के 50 फीसद लोग ही जा सकेंगे. इससे अधिक लोगों को वहां पर एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा. सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 लोग ही खड़े सकते हैं, इससे अधिक पाए जाने पर कार्रवाई होगी. सड़कों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालना, मंगल के दिन पंडाल लगाकर लोगों को इकट्ठा करना, जैसी चीजों पर रोक रहेगी.
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि लखनऊ में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी. किसी भी जगह पर दीवार व चौराहे पर किसी भी समुदाय को लेकर पोस्टर-बैनर नहीं लगाया जाएगा, जिससे किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचे. अगर ऐसा होना पाया गया तो बैनर व पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.