लखनऊ :उत्तर प्रदेश की राजधानी में धारा 144 लागू (Section 144 in force) की गई है. यह फैसला आने वाले त्यौहारों और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए लिया गया है. अपर पुलिस आयुक्त की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. प्रशासन की तरफ से यह फैसला क्रिसमस, गुरु गोविंद सिंह जयंती, नए साल के साथ-साथ अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं को लेकर लिया गया है.
लखनऊ में 10 जनवरी तक धारा 144 लागू, इन बातों का रखें ख्याल
उत्तर प्रदेश की राजधानी में धारा 144 लागू (Section 144 in force) की गई है. यह फैसला आने वाले त्यौहारों और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए लिया गया है. अपर पुलिस आयुक्त की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, 1 जनवरी तक तमाम त्यौहार आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा, कोविड-19 के संबंध सावधानी बरतना भी ज़रूरी है. लखनऊ के अपर पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश में तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों के धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है.
त्यौहारों पर रहेगी छूट : प्रेस रिलीज में बताया गया है कि क्रिसमस (25 दिसंबर), गुरु गोविंद सिंह जयंती (29 दिसंबर), नए साल की शाम (31 दिसंबर) और नए साल (1 जनवरी, 2023) के अवसर पर धारा 144 पर छूट दिया गया. इन चार दिनों से जुड़े कार्यक्रम और उत्सव हमेशा की तरह आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही, विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी और धारा 144 लागू होने से प्रभावित नहीं होंगी.
जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष पर बड़े आयोजन होते हैं, इस माह में गुरु गोविंद सिंह जयंती भी है. साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं. इसे देखते हुए 10 जनवरी तक के लिए धारा 144 बढ़ाई गई है. उन्होंने बताया कि रैली जैसी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी. पांच लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे. धारा 144 का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
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