उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में धारा 144 लागू, 5 छात्रों के एक साथ खड़े होने पर रोक

लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में धारा 144 लागू कर दी है. प्रॉक्टर प्रो. दिनेश कुमार ने यह आदेश जारी किया है. प्रो. दिनेश कुमार ने बताया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया की ओर से इस संबंध में कुलसचिव को पत्र भेज गया था.

लखनऊ विश्वविद्यालय में धारा 144 लागू.
लखनऊ विश्वविद्यालय में धारा 144 लागू.

By

Published : Sep 13, 2021, 5:49 PM IST

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में धारा 144 लागू कर दी है. यहां धरना-प्रदर्शन एवं जुलूस आदि पर पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है. प्रॉक्टर प्रो. दिनेश कुमार ने यह आदेश जारी किया है. प्रो. दिनेश कुमार ने बताया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया की ओर से इस संबंध में कुलसचिव को पत्र भेज गया था. इसमें, आगे के त्योहारों और कार्यक्रमों के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं.

कैंपस में यह व्यवस्था की गई लागू

  • लखनऊ विश्वविद्यालय के उभय परिसर में धारा 144 के अन्तर्गत धरना-प्रदर्शन एवं जुलूस आदि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा. अनाधिकृत धरना-प्रदर्शन प्रतिबन्धित किए जाते हैं. कोविड-19 को दृष्टिगत समय-समय पर भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत गाइडलाइंस का अनुपालन आवश्यक होगा.
  • लखनऊ विश्वविद्यालय के उभय परिसर में 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाना अथवा किसी समूह में सम्मिलित होना प्रतिबन्धित है.
  • लखनऊ विश्वविद्यालय के उभय परिसर स्थित धार्मिक स्थलों / सामुदायिक केन्द्र / कल्याण मण्डप में बिना प्रशासन के सक्षम अधिकारियों की अनुमति के रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा.
  • लखनऊ विश्वविद्यालय के उभय परिसर में आग्नेयास्त्रों और अन्य प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों सहित प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा.
  • कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा. धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा और न ही किसी को इस कार्य में सहयोग करेगा.
  • लखनऊ विश्वविद्यालय के उभय परिसर में किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो.
  • किसी भी राजनैतिक बैनर के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति किसी छात्र / छात्र समूह या / व्यक्ति / व्यक्तियों को नहीं होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details