लखनऊ: राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों और बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 15 अक्टूबर तक धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं. यह आदेश ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने जारी किया है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि चेहल्लुम और कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है. ऐसे में किसी भी कार्यक्रम में 5 व्यक्तियों से अधिक लोग उपस्थित नहीं रह सकेंगे.
इस प्रतिबंध के दौरान किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा. ऐसे आयोजनों को करने से पहले लखनऊ पुलिस से अनुमति लेनी पड़ेगी. यदि इन कार्यक्रमों को करने के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई तो फिर ऐसा करने वालों के खिलाफ धारा 144, 188 व आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.