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लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में धारा 144 लागू

राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार से धारा 144 लागू कर दी गई है. महाशिवरात्रि, होली, बोर्ड परीक्षाएं, पंचायत चुनाव, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, बुद्धपूर्णिमा आदि कई प्रमुख पर्वों पर शांतिभंग की आशंका पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने धारा 144 लागू की है.

लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में धारा 144 लागू
लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में धारा 144 लागू

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Published : Mar 11, 2021, 12:33 AM IST

लखनऊ: बुधवार से राजधानी के ग्रामीण इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है. महाशिवरात्रि, होली, बोर्ड परीक्षाएं, पंचायत चुनाव, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, बुद्धपूर्णिमा आदि कई प्रमुख पर्वों पर शांतिभंग की आशंका पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने धारा 144 लागू की है.

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों एवं अन्य व्यक्तियों/संगठनों के प्रदर्शन करने की संभावना है. इससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसी दौरान त्योहार के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं, जिसमें शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है. इसको देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान, न्यायालय आदि के 100 मीटर की परिधि के परिक्षेत्र में आतिशबाजी न तो विक्रय करेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा.

8 मई तक लागू रहेगी धारा 144
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि इसके अलावा पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ होने वाली है, जिसमें विभिन्न उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान अथवा अति उत्साह में ऐसी कार्रवाई किए जाने की पूर्ण संभावना है, जिससे विभिन्न पार्टियों, वर्गों, दलों, संगठनों, समुदायों में सौहार्द नष्ट हो सकता है. उन्होंने बताया कि (धारा 144) यदि बीच में आदेश वापस न लिया गया तो 8 मई तक लागू रहेगी. इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

इन बातों का भी रखना होगा ध्यान
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि धार्मिक स्थल, सार्वजनिक, जुलूसों व अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर पर ध्वनि प्रदूषण नियम 200 यथा संशोधित के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक होगा. किसी खुले स्थान मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन व थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने सेनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि वर्धक यंत्र साधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा.

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