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यूपी में स्कूल खुले: विद्यालय संचालकों और अभिभावकों के लिए गाइडलाइन जारी, पढ़ें नियम और शर्तें

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Published : Feb 14, 2022, 2:20 PM IST

Guidelines for School in UP: यूपी सरकार के आदेशानुसार 14 फरवरी से स्कूल खुलने शुरू हो रहे है. कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) को देखते हुए स्कूलों और अभिभावकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. इन गाइडलाइन का पालन हर हाल में जरूरी है.

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यूपी में स्कूल खुले

लखनऊःउत्तर प्रदेश के स्कूलों में सोमवार को रौनक लौट आई. सरकार की ओर से आठवीं तक के स्कूल भी खोलने का फैसला दे दिया गया है. महीनों बाद नन्हें बच्चे स्कूल पहुंचे. पहले दिन स्कूल पहुंचने पर इनका उत्साह देखने ही बन रहा था. सेंट जोजफ स्कूल में चॉकलेट, फूल मालाओं के साथ बच्चों का स्वागत किया गया. सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, सेंट फ्रांसिस कॉलेज, लखनऊ पब्लिक स्कूल, अवध कॉलिजिएट कॉलेज में कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं. लखनऊ पब्लिक स्कूल में दो पालियों में बच्चों को बुलाया जा रहा है. अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि उनके सेंट जोजफ कॉलेज के साथ ही सभी अन्य स्कूलों में भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है. इस दौरान स्कूलों से लेकर अभिभावकों तक को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं.


इन शर्तों का करना होगा पालन

- विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनेटाईज्ड किया जाए तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन नियमित रूप से सुनिश्चित करनी होगी.
- विद्यालयों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश एवं थर्मलस्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी.
- प्रत्येक विद्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाय तथा विद्यार्थियों को हैण्डवाश हैण्ड सेनेटाईज्ड कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाय.
- विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.
- विद्यालय में आने एवं जाने के समय भौतिक दूरी के साथ ही कोविड -19 के प्रोटोकॉल / मानकों का पालन किया जाय। विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध करते समय तथा विद्यालय के अन्दर भी कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाय.

यूपी में स्कूल खुले
एक से अधिक प्रवेश द्वार का उपयोग

- विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हों तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय.
- कई बार स्पर्श की जाने वाली सतहों जैसे स्टीयरिंग, दरवाजों की हैंडिल, चाबियां आदि को नियमित रूप से विसंक्रमित किया जाए.
- पंक्तियों को व्यवस्थित करने के लिये पर्याप्त दूरी के साथ निश्चित मार्किंग की जाय.
- यदि विद्यार्थी स्कूल बसों से विद्यालय आते हैं तो स्कूली वाहनों को आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ओर से दिन भर में नियमित रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन / स्प्रे का उपयोग करते हुए कम से कम दो बार सेनेटाइज किया जाय.
- स्कूल के ड्राइवर एवं कंडक्टर द्वारा बस में विद्यार्थियों के मध्य भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाय तथा कोविड़ 19 की प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाय.
- सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप मास्क की पहनने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाय 12 विद्यार्थियों को कक्षा में 06 फिट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय.

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कोविड के प्रति जागरूकता फैलाएं
- कोविड -19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाय.
- ऐसे सभी कर्मचारी जो उच्च जोखिम वाले हैं जैसे- वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी तथा वे कर्मचारी जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है , उन्हें ऐसे कार्यों में न संलग्न किया जाय जिसमें विद्यार्थियों से सीधा सम्पर्क होता हो.
- विद्यालयों में खेल , संगीत , नृत्य तथा अन्य प्रदर्शन कलाओं की कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों का आयोजन तभी किया जाय , जबकि शारीरिक दूरी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का पालन करना सम्भव हो.
- विद्यालय में किसी छात्र शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी को बुखार , खासी , जुकाम इत्यादि से सम्बंधित लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको चिकित्सीय परामर्श के साथ घर सुरक्षित पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय.

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