लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों को जमीन बेचने की अनुमति अब ऑफलाइन माध्यम के साथ-साथ ऑनलाइन भी दिए जाने की सुविधा मिलेगी. उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों की जमीन बेचने के लिए अनुमति देने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है. परिषद की तरफ से https.//board.up nic.in पर जाकर जमीन बेचने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. राजस्व परिषद ने इसके साथ ही तय सीमा में खरीदी गई जमीनों को विनियमित करने की अनुमति देने की सुविधा भी ऑनलाइन दी है.
निर्धारित की गई समय सीमा :उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की सचिव एवं कमिश्नर मनीषा त्रिघाटिया ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े व्यक्तियों की जमीन बेचने के लिए ऑफलाइन अनुमति देने की व्यवस्था शुरू करने की दिशा निर्देश दिए हैं. इसको लेकर राजस्व परिषद की तरफ से शासनादेश भी जारी किया गया है. शासनादेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार, जिलाधिकारी की तरफ से अनुसूचित जाति के भूमिहार को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बेचने, दान देने जमीन के बंधक बनाने की व्यवस्था की गई है. यह अनुमति 35 दिनों में देने की समय सीमा निर्धारित की गई है. राजस्व परिषद की सचिव ने जारी शासनादेश में कहा है कि निर्धारित समय सीमा 45 दिन में अनुमति देने में देरी होने से इस वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ऐसी जमीनों के संबंध में आने वाले मामलों के निस्तारण के लिए अब राजस्व परिषद के स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह व्यवस्था शुरू कराई जा रही है.