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शराब की दुकानों पर बिक्री की सीमा निर्धारित, ज्यादा बेचने और खरीदने पर कार्रवाई - शराब बिक्री के नए नियम

उत्तर प्रदेश में अब शराब बिक्री की सीमा निर्धारित कर दी गई है. तय सीमा से ज्यादा खरीदने और बेचने पर कार्रवाई की जाएगी. यह जानकारी अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने दी है.

शराब की दुकानों पर बिक्री की सीमा निर्धारित
शराब की दुकानों पर बिक्री की सीमा निर्धारित

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Published : Mar 24, 2021, 10:39 AM IST

लखनऊ:उत्तर प्रदेश में अब तक शराब की दुकानों से फुटकर बिक्री की कोई सीमा नहीं रखी गई थी, लेकिन हाल के दिनों में अवैध शराब से हो रही घटनाओं के बाद प्रदेश में अब शराब की फुटकर बिक्री की सीमा को तय किया गया है .अब कोई भी व्यक्ति दुकान से एक समय में देसी शराब की 5 बोतल (200ml) से ज्यादा नहीं खरीद सकता है. वहीं विदेशी शराब डेढ़ लीटर से ज्यादा नहीं रख सकता है .भारत में बनी हुई अंग्रेजी शराब की सीमा को 2 लीटर रखा गया है .वहीं बियर के लिए 6 लीटर की सीमा तय की गई है .इसका उल्लंघन करने पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी, जिसमें 3 वर्ष तक सजा का प्रावधान है. वहीं जुर्माने के रूप में 2,000 से अधिक के अर्थ दंड का भी प्रावधान किया गया है. यह जानकारी अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने दी है.


क्या है फुटकर बिक्री की सीमा

उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति 2021 और 22 में 1 अप्रैल से शराब की दुकानों से अब कोई भी शौकीन ज्यादा शराब नहीं खरीद सकेगा. वहीं परिवार और अपने घरों में रखने के लिए भी लाइसेंस रखने होंगे.

देशी शराब 5 बोतल (200ml)

भारत मे बनी अंग्रेजी शराब 1.5लीटर

विदेश में बनी अंग्रेजी शराब 2 लीटर

बियर 6 लीटर तक रख सकेंगे.


घरों में शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस


घर में शराब रखने के लिए अब तक किसी तरह का लाइसेंस नहीं लेना होता था, लेकिन इस बार नई आबकारी नीति में एक निर्धारित मात्रा से अधिक शराब रखने के लिए 12000 का लाइसेंस लेना होगा. वहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 51000 जमा करना होगा. वहीं व्यक्तिगत घरेलू लाइसेंस के लिए नियम शर्ते भी निर्धारित किए गए हैं, जिसका आवेदक को पालन करना होगा.

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