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सहारा ग्रुप को बड़ा झटका, 2052 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना का लाइसेंस निरस्त - यूपी ताजा समाचार

योगी सरकार ने सहारा ग्रुप को बड़ा झटका दिया. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सहारा ग्रुप के हाईटेक टाउनशिप नीति के अंतर्गत 2052 एकड़ की टाउनशिप लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश जारी किया.

सहारा ग्रुप को बड़ा झटका.

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Published : Nov 8, 2019, 10:50 PM IST

लखनऊ: योगी सरकार ने सहारा ग्रुप को बड़ा झटका दिया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हाईटेक टाउनशिप नीति के अंतर्गत सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वर्ष 2005 में 1784 एकड़ व उसके बाद नए स्थल पर संशोधित करते हुए 2052 एकड़ की टाउनशिप के लिए दिए गए लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.

सहारा ग्रुप को बड़ा झटका.
एलडीए के उपाध्यक्ष ने दिया आदेशलखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने सहारा ग्रुप के हाईटेक टाउनशिप नीति के अंतर्गत 2052 एकड़ की टाउनशिप लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया.लाइसेंस को निरस्त करने का फैसलालखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें सहारा ग्रुप को दी गई 2052 एकड़ में प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप के लाइसेंस को निरस्त करने का फैसला किया गया था. सुलतानपुर रोड पर सहारा ग्रुप की तरफ से एक हाईटेक परियोजना विकसित किया जाना था, जिसको लेकर वर्ष 2005 में लाइसेंस दिया गया था, लेकिन सहारा ग्रुप की तरफ से डीपीआर में लगातार हो रही देरी और नियमों के उल्लंघन के चलते लाइसेंस निरस्त करने का फैसला किया गया.

एलडीए लांच करेगा आवासीय योजना
शासन से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सहारा ग्रुप की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के लाइसेंस निरस्त किए जाने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण बड़ी जमीन पर आवासीय योजना जल्द ही लांच कर सकता है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें रहने के लिए आशियाना भी मिल सकेगा. आने वाले दिनों में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में सुलतानपुर रोड पर अधिग्रहण के लिए संभावित जमीन पर आवासीय योजना का प्रस्ताव भी प्राधिकरण की तरफ से रखा जाएगा.

लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी
सूत्रों के अनुसार, 23 अगस्त 2018 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने हाइटेक इंटीग्रेटेड सेल के प्रभारी भूपेंद्र वीर सिंह की रिपोर्ट के साथ हाईटेक टाउनशिप के सहारा के लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसमें सहारा द्वारा डीपीआर न दिए जाने सहित अन्य नियमों के उल्लंघन की बात कही गई थी. इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी पिछले दिनों हुई थी और उसमें यह तय किया गया कि हाईटेक टाउनशिप परियोजना का लाइसेंस कर दिया जाय. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की तरफ से शुक्रवार की देर शाम पत्र जारी करके लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई.

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