उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

घर बैठे जान सकेंगे राजस्व परिषद के फैसले, हाइकोर्ट की तर्ज पर ऑनलाइन करने की तैयारी

By

Published : Nov 20, 2020, 9:49 AM IST

आम जनता की सहूलियत के लिए राजस्व परिषद ने फैसलों को ऑनलाइन करने की अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. हाईकोर्ट की तर्ज पर बहुत जल्द ही यह व्यवस्था शुरू की जाएगी.

etv bharat
ऑनलाइन दिखेंगे राजस्व परिषद के फैसले.

लखनऊ : हाईकोर्ट की तर्ज पर अब बहुत जल्द राजस्व परिषद में होने वाले फैसले भी ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में दिखेंगे. इसके लिए राजस्व परिषद ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. अभी तक यह फैसले पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि राजस्व परिषद के कुछ अधिकारियों के न्यायिक फैसलों पर सवाल उठे थे. ऐसे में उन्हें दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब राजस्व विभाग में वादों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है.

ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगे फैसले

राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि राजस्व परिषद के सभी फैसले हाईकोर्ट की तरह ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है. परिषद को इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश दिए जाएंगे और यह व्यवस्था ऑनलाइन शुरू हो सकेगी.

हाईकोर्ट की तरह सभी फैसले पब्लिक डोमेन में दिखेंगे

राजस्व मुकदमों के फैसलों की जानकारी ऑनलाइन न होने के पीछे जानकार बताते हैं कि इन निर्णयों की जानकारी वादकारी और अधिवक्ता अपना मुकदमा नंबर डालकर देख सकते हैं. लेकिन पब्लिक डोमेन में यह सभी उपलब्ध नहीं रहते. इससे आम लोगों को राजस्व परिषद के फैसले की जानकारी नहीं मिल पाती. तमाम बार प्रशासनिक फैसले न होने से तमाम तरह का संशय भी लोगों के मन में रहता है. ऐसे में तमाम स्थितियों को देखते हुए अब सभी तरह के फैसले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

कुछ फैसलों से हुई थी किरकिरी

राजस्व परिषद में पिछले कुछ समय में अधिकारियों द्वारा एक दो मामले में दिए गए गलत फैसलों को लेकर सरकार की किरकिरी हुई थी. ऐसे में गलत फैसले देने को लेकर सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को राजस्व परिषद से भी हटा दिया था. यह बात सामने आई थी कि इन्हें छिपाया गया था. ऐसे तमाम विवादों से बचने के लिए राजस्व परिषद के सभी मुकदमों का फैसला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश शुरू कर दी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details