लखनऊः सीबीआई के विशेष जज अजय विक्रम सिंह ने यूपीपीसीएल पीएफ घोटाला (UPPCL PF Scam) मामले में निरुद्ध पूर्व एमडी एपी मिश्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश नहीं करने पर जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब किया है. कोर्ट ने कहा है कि कई बार सूचित करने के बावजूद सुचारु रुप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचालित नहीं हो रही है. इससे अदालत का समय बरबाद होता है. कोर्ट ने इस संदर्भ में जेल महानिरीक्षक के जरिए 12 मार्च को स्पष्टीकरण मांगा है.
6 नवंबर, 2020 को अभियुक्त एपी मिश्रा को यूपीपीसीएल पीएफ घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इस मामले की एफआईआर सचिव ट्रस्ट आईएम कौशल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. पहले इस मामले की विवेचना विजिलेंस कर रही थी. बाद में सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई. हाई कोर्ट भी इस मामले पर अपनी टिप्पणी में कर चुका है कि यह मामला 42 हजार कर्मचारियों के मेहनत की कमाई से जुड़ा है.