लखनऊः वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, क्राइम ब्रांच लखनऊ के पूर्व इंस्पेक्टर दीपन व अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराने की मांग की गई थी. जिसे विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय ने खारिज कर दिया है.
लखनऊः आईपीएस अधिकारी को बड़ी राहत, मुकदमा दर्ज करने की मांग खारिज - आईपीएस अधिकारी को राहत
विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, क्राइम ब्रांच लखनऊ के पूर्व इंस्पेक्टर दीपन व अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को बड़ी राहत दी है. विशेष न्यायाधीश ने गाजियाबाद निवासी महिला के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.
गाजियाबाद निवासी महिला ने प्रार्थना पत्र देते हुए कहा था कि नूतन ठाकुर और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने साथ मिलकर साजिश करने के सम्बंध में उसके व उसके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें मुकदमे के विवेचक ने उसे तथा उसके पति को धमकियां दीं और जेल भेजने का दबाव बनाकर फर्जी बयान दर्ज कर लिया था.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी द्वारा कोर्ट में उपस्थित न हो कर अपनी बात कहने की जगह स्थगन आवेदन पत्र दिया जाता रहा, जो सही है. लिहाजा कोर्ट ने महिला द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण उसे खारिज कर दिया. मामले में नूतन ठाकुर का कहना था कि उनके द्वारा महिला व पति पर मुकदमा दर्ज कराया गया था,जिसमें वे एक लम्बे समय से फरार हैं और उनकी कुर्की भी हो चुकी है.