लखनऊ: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पंचायती राज विभाग ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में बड़ी राहत दी है. अभी तक नामांकन के समय उम्मीदवारों को विभाग की तरफ से नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने की बाध्यता थी.
दरअसल, पंचायत अधिकारियों और कर्मचारियों के स्तर पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर धन उगाही की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए शासन ने यह शासनादेश जारी किया है. अब इसको लेकर लोगों को राहत मिलेगी. पंचायती राज विभाग ने बकायेदारों की सूची भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. सूची देखकर पंचायत प्रतिनिधि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का अदेय प्रमाण पत्र यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनाने का काम करेंगे.
अब सिर्फ डिफॉल्टर लोगों को देना होगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट
अब सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिनका कुछ न कुछ बकाया संबंधित पंचायतों में है. सिर्फ इन पंचायतों में जिन लोगों का बकाया है और वह लोग डिफाल्टर हैं, सिर्फ उन्हें ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने की बाध्यता रहेगी. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से इसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है.
अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है शासनादेश
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए बाकायदा बकायेदारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करा दी है. शासनादेश के मुताबिक जिन लोगों का पंचायतों में बकाया है और वह लोग बकायेदार हैं तो सूची देखकर पैसा जमा करें और फिर नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर चुनाव में प्रतिभाग कर सकते हैं.