लखनऊ: भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश खनिज पट्टे नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत खनन पट्टों के देय मई माह की मासिक किस्त में शिथिलता प्रदान की जाए. साथ ही खनिजों की निकासी की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार पट्टा धारक से अग्रिम भुगतान प्राप्त कर खनिजों की निकासी की अनुमति प्रदान की जाए.
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