लखनऊ : यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करना 264 वाहन चालकों के साथ ही 14 ई रिक्शा चालकों को भारी पड़ा है. परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों के पंजीयन सस्पेंड कर दिए हैं. आरटीओ कार्यालय की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. लखनऊ कार्यालय में तैनात एआरटीओ (प्रशासन) अखिलेश कुमार द्विवेदी ने इन सभी 264 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के साथ 14 ई रिक्शा का पंजीयन अगले 15 दिन के लिए निलंबित किया है.
वाहनों के मालिकों को जारी किया गया था नोटिस : परिवहन विभाग और यातायात पुलिस लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह वाहन स्वामियों को देते हैं, लेकिन वाहन स्वामी हैं कि उन पर असर ही नहीं पड़ रहा है. वह यातायात नियमों का पालन करने के बजाय उल्लंघन करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं. पुलिस की तरफ से ऐसे ही 264 कार, बस और मोटरसाइकिल के मालिकों के साथ ही 14 ई रिक्शा चालकों की सूची आरटीओ कार्यालय को पंजीयन निरस्त की कार्रवाई करने के लिए भेजी गई थी. एआरटीओ (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि 'यह वाहन स्वामी पंजीयन शर्तों और यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे थे. इन पर चालान की कार्रवाई करते हुए वाहनों के पंजीयन निरस्त या निलंबन की कार्रवाई करने की अपेक्षा यातायात विभाग ने की थी. इसके बाद इन सभी 14 ई रिक्शा मालिकों और 264 विभिन्न प्रकार के वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखना का मौका दिया गया था. वाहन की आरसी, लाइसेंस सहित कार्यालय में प्रस्तुत होने को कहा गया. उन्होंने बताया कि किसी भी वाहन स्वामी ने निर्धारित समय में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया. इससे स्पष्ट है कि उन्हें कुछ कहना ही नहीं है, इसलिए पंजीयन अधिकारी होने के नाते लखनऊ मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे 14 ई रिक्शा और 264 अन्य वाहनों का पंजीयन अगले 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है.'
₹10 हजार तक का लगाया जाएगा जुर्माना : एआरटीओ (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि 'इन 15 दिनों की निलंबन अवधि में अगर यह वाहन सड़क पर चलते हुए पाए जाते हैं तो चेकिंग के दौरान इन पर ₹10 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में उनका पंजीयन सस्पेंड है. 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से इनका पंजीयन खोल दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर वह यातायात नियमों का फिर उल्लंघन करेंगे तो पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.'