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यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 264 वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड, फिटनेस सेंटर पर पुलिस ने की छापेमारी

राजधानी लखनऊ में यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन (Registration of 264 vehicles suspended) करने पर 264 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के साथ-साथ 14 ई रिक्शा का पंजीयन अगले 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 13, 2023, 8:23 PM IST

लखनऊ : यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करना 264 वाहन चालकों के साथ ही 14 ई रिक्शा चालकों को भारी पड़ा है. परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों के पंजीयन सस्पेंड कर दिए हैं. आरटीओ कार्यालय की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. लखनऊ कार्यालय में तैनात एआरटीओ (प्रशासन) अखिलेश कुमार द्विवेदी ने इन सभी 264 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के साथ 14 ई रिक्शा का पंजीयन अगले 15 दिन के लिए निलंबित किया है.

एआरटीओ (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी



वाहनों के मालिकों को जारी किया गया था नोटिस : परिवहन विभाग और यातायात पुलिस लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह वाहन स्वामियों को देते हैं, लेकिन वाहन स्वामी हैं कि उन पर असर ही नहीं पड़ रहा है. वह यातायात नियमों का पालन करने के बजाय उल्लंघन करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं. पुलिस की तरफ से ऐसे ही 264 कार, बस और मोटरसाइकिल के मालिकों के साथ ही 14 ई रिक्शा चालकों की सूची आरटीओ कार्यालय को पंजीयन निरस्त की कार्रवाई करने के लिए भेजी गई थी. एआरटीओ (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि 'यह वाहन स्वामी पंजीयन शर्तों और यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे थे. इन पर चालान की कार्रवाई करते हुए वाहनों के पंजीयन निरस्त या निलंबन की कार्रवाई करने की अपेक्षा यातायात विभाग ने की थी. इसके बाद इन सभी 14 ई रिक्शा मालिकों और 264 विभिन्न प्रकार के वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखना का मौका दिया गया था. वाहन की आरसी, लाइसेंस सहित कार्यालय में प्रस्तुत होने को कहा गया. उन्होंने बताया कि किसी भी वाहन स्वामी ने निर्धारित समय में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया. इससे स्पष्ट है कि उन्हें कुछ कहना ही नहीं है, इसलिए पंजीयन अधिकारी होने के नाते लखनऊ मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे 14 ई रिक्शा और 264 अन्य वाहनों का पंजीयन अगले 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है.'



₹10 हजार तक का लगाया जाएगा जुर्माना : एआरटीओ (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि 'इन 15 दिनों की निलंबन अवधि में अगर यह वाहन सड़क पर चलते हुए पाए जाते हैं तो चेकिंग के दौरान इन पर ₹10 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में उनका पंजीयन सस्पेंड है. 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से इनका पंजीयन खोल दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर वह यातायात नियमों का फिर उल्लंघन करेंगे तो पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.'

कार्यालय

पुलिस ने छापेमारी की, आरआई ने जारी किए निर्देश : ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय के फिटनेस सेंटर पर बुधवार दोपहर बाद पुलिस ने छापेमारी कर बिना काम के परिसर में घूम रहे लोगों को बाहर खदेड़ा. आरआई विष्णु कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि फिटनेस सेंटर के अंदर सिर्फ वाहन स्वामी और ड्राइवर ही प्रवेश पा सकेंगे. कोई भी बाहरी व्यक्ति फिटनेस सेंटर के अंदर नहीं आ सकेगा. अगर ऐसा कोई व्यक्ति बिना काम के परिसर के अंदर आता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा. लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आईएनसी सेंटर पर बुधवार दोपहर बाद अचानक कुछ पुलिसकर्मी दाखिल हुए. इससे यहां पर अपने वाहन की फिटनेस कराने आए लोगों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने परिसर के अंदर मौजूद सभी से पूछताछ शुरू की. पड़ताल करने पर कई ऐसे व्यक्ति भी परिसर के अंदर मौजूद मिले जिनका न वहां पर वाहन था और न ही उन्हें किसी तरह का कोई काम था. ऐसे व्यक्तियों को पुलिस ने तत्काल परिसर से बाहर किया.



बिना काम के न आने की चेतावनी :आरआई विष्णु कुमार ने बताया कि 'पिछले कई दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्ति वाहन स्वामियों को फिटनेस के नाम पर बरगला रहे हैं. जानकारी पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई. बुधवार दोपहर बाद परिसर के अंदर पुलिस ने छापेमारी की और कुछ ऐसे व्यक्ति जो बिना काम के टहल रहे थे उन्हें बाहर खदेड़ा और भविष्य में परिसर के अंदर बिना काम के न आने की चेतावनी भी दी. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नीति लागू है. परिवहन विभाग इस नीति का पालन कर रहा है. ऐसे में फिटनेस सेंटर पर भ्रष्टाचार फैलाने वालों पर खड़ा एक्शन लिया जा रहा है.'

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