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डिजिटल लोन देने वाले ऑनलाइन प्लेटफार्म से रहें सावधान, RBI की चेतावनी

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Published : Dec 24, 2020, 2:05 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन देने वाले ऑनलाइन प्लेटफार्म से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है. इसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं को अज्ञात लोगों व अनधिकृत ऐप के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए.

डिजिटल लोन देने वाले ऑनलाइन प्लेटफार्म से रहें सावधान
डिजिटल लोन देने वाले ऑनलाइन प्लेटफार्म से रहें सावधान

लखनऊ:आरबीआई ने डिजिटल लोन देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है. पिछले कुछ समय में डिजिटल लोन देने के मामले में ठगी का शिकार हुए लोगों की घटनाओं से सबक लेते हुए आरबीआई ने यह चेतावनी जारी की है. डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुरंत लोन देने की पेशकश करने वाले एप्लीकेशन से सावधान रहने की चेतावनी दी है.

डिजिटल प्लेटफार्म का शिकार हुए हैं लोग

आरबीआई लखनऊ के मुख्य महाप्रबंधक प्रेस योगेश दयाल ने कहा है कि ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ लोग अनधिकृत डिजिटल लोने देने वाले प्लेटफॉर्म व मोबाइल ऐप्स की बढ़ती संख्या के कारण जल्दी और परेशानी के बिना ऋण प्राप्त करने के मामलों का शिकार हो रहे हैं. ऐसी इन रिपोर्टों में ब्याज की अत्यधिक दरों और उधार कर्ताओं से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीकों को अपनाना, और उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुंचने के लिए करार का दुरुपयोग का भी जिक्र किया गया है.

लोन लेने से पहले एप्स को सत्यापित करें


मुख्य महाप्रबंधक प्रेस ने कहा है कि रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंकों, गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं जो सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किये गए हों, उनके द्वारा वैध सार्वजनिक लोन लिया जा सकता है. लेकिन आम जनता को यह आगाह किया जाता है कि वे इस तरह की अन्य बेईमान गतिविधियों का शिकार न हों और ऑनलाइन व मोबाइल ऐप के माध्यम से लोन प्रदान करने वाली कंपनी या फर्म के पूर्व मामलों को सत्यापित करें. इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अज्ञात लोगों व अनधिकृत ऐप के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए.

आरबीआई में करें ऑनलाइन शिकायत

आरबीआई ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ऐसे ऐप्स से संबंधित ऐप व बैंक खाते की जानकारी को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों या पोर्टल ( https://sachet.rbi.org.in ) का उपयोग कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहिए. रिज़र्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी की ओर से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म को बैंक या एनबीएफसी के नाम का खुलासा ग्राहकों के सामने करना अनिवार्य किया है. रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के नाम और पते यहां से प्राप्त किए जा सकते हैं और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल https://cms.rbi.org.in के माध्यम से किया जा सकता है.

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