उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

नाबालिग छात्रा संग रेप मामले में बंदी वकील की जमानत अर्जी खारिज - etv bharat up news

दुराचार के मामले में निरुद्ध वकील जमानत अर्जी खारिज. वकील पर नाबालिग छात्रा के साथ रेप का है आरोप. मुल्जिम के खिलाफ जारी किया गया था गैरजमानती वारंट.

निरुद्ध वकील की जमानत अर्जी खारिज
निरुद्ध वकील की जमानत अर्जी खारिज

By

Published : Jan 13, 2022, 6:59 AM IST

लखनऊःपॉक्सो के प्रभारी विशेष जज गुणेन्द्र प्रकाश ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार करने के मामले में निरुद्ध मुल्जिम अनवर सिद्दीकी उर्फ शीबू आर्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. उन्होंने प्रथम दृष्ट्या मुल्जिम के अपराध को गंभीर करार दिया है. अदालत के समक्ष जमानत अर्जी में अन्य तर्कों के अलावा यह भी कहा गया था कि मुल्जिम पेशे से वकील है.

यह भी पढ़ें- पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश जारी...

सुनवाई के दौरान अभियोजन के साथ ही पीड़िता के पिता ने भी मुल्जिम की जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया. पीड़िता ने इस मामले की एफआईआर थाना जानकीपुरम में दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक स्कूल जाते समय मुल्जिम अपने साथियों के साथ उसका पीछा करता था.

वकील छात्रा पर भद्दे-भद्दे कमेंट करता था. एक नवंबर 2017 की शाम को घर में अकेली पाकर मुल्जिम ने उसके साथ दुराचार किया. सरकारी वकील अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक, इस मामले में मुल्जिम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था. 24 नवंबर 2021 को इसने आत्मसमर्पण किया. अदालत ने वकील न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details