लखनऊ : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने दुराचार का आरोप लगाने वाली युवती और उसके गवाह द्वारा की गई आत्महत्या मामले में अभियुक्त बसपा सांसद अतुल राय को 11 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. शुक्रवार को अदालत के समक्ष अभियुक्त को केंद्रीय कारागार नैनी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था.
27 अगस्त, 2021 को इस मामले की नामजद एफआईआर वरिष्ठ उप-निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने अतुल राय और अमिताभ ठाकुर के खिलाफ थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. पूर्व सीनियर आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को इस मामले में उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है. जबकि इससे पहले सत्र अदालत से उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है. विगत 27 अक्टूबर को अदालत ने इस मामले में न्यायिक रिमांड के लिए अभियुक्त अतुल राय की अर्जी पर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने का आदेश दिया था. जबकि इससे पहले इस मामले की विवेचक व एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें अभियुक्त को इस मामले में न्यायिक रिमांड के लिए वारंट बी के माध्यम से तलब करने की मांग की गई थी. घोसी से बसपा सांसद अतुल राय एक दूसरे आपराधिक मामले में प्रयागराज की नैनी जेल में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं.
दरअसल एक लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया था. पीड़िता का आरोप था कि मार्च 2018 में अतुल राय ने अपने फ्लैट पर बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती की थी. विरोध करने पर धमकी दी गयी कि वहां सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वीडियो वायरल कर दिया जाएगा. पीड़िता ने वाराणसी के लंका थाने में इस बारे में लिखित शिकायत दर्ज करायी थी.