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रजनीश तिवारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - रजनीश तिवारी हत्याकांड में आरोपी को सजा

रजनीश तिवारी हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अपर सत्र न्यायाधीश
अपर सत्र न्यायाधीश

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Published : Feb 6, 2023, 8:30 PM IST

लखनऊ: अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कमल ने हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्तों अरविन्द कुमार रावत और पिंकू रावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोंप है कि अभियुक्तों ने शराब के नशे में मंदिर में जूता पहनकर नाचने का विरोध करने पर रजनीश तिवारी नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी.

इस घटना की एफआईआर मृतक रजनीश तिवारी की भाभी नीलम तिवारी ने थाना विकास नगर में दर्ज कराई थी. सरकारी वकील दुष्यंत मिश्र और अरुण पांडेय के मुताबिक 22 अक्टूबर, 2015 को रजनीश के घर के सामने शिव मंदिर में भंडारा और झांकी का कार्यक्रम चल रहा था. रात में झांकी निकालते समय सभी लोग नाच गा रहे थे. इसी दौरान शराब के नशे में अभियुक्तगण अरविन्द कुमार रावत और पिंकू रावत जूता पहनकर चबूतरे पर नाचने और अभद्रता करने लगे. रजनीश तिवारी ने हाथ पकड़कर अभियुक्तों को मंदिर के चबूतरे से नीचे उतार दिया और कहा कि यह देव स्थान है, यहां जूता पहनकर नहीं नाचना चाहिए और तुम लोगों ने शराब भी पी राखी है.

इस पर अभियुक्तों ने रजनीश तिवारी को देख लेने की धमकी दी और वहां से चले गए. थोड़ी देर बाद वे लौटकर वापस आए. पिंकू ने रजनीश को पीछे से पकड़ लिया और अरविन्द ने रजनीश के पेट में दो जगह चाकू मार दिया. चाकू के वार से रजनीश का पेट फट गया और उसकी आंतें तक बाहर आ गईं. वह जमीन पर गिर गया और अभियुक्त भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले. तत्काल रजनीश को ट्र्रामा सेंटर ले जाया गया. इस दौरान रजनीश ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया. लेकिन दूसरे दिन सुबह उसकी मौत हो गई.

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