लखनऊ: अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कमल ने हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्तों अरविन्द कुमार रावत और पिंकू रावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोंप है कि अभियुक्तों ने शराब के नशे में मंदिर में जूता पहनकर नाचने का विरोध करने पर रजनीश तिवारी नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी.
इस घटना की एफआईआर मृतक रजनीश तिवारी की भाभी नीलम तिवारी ने थाना विकास नगर में दर्ज कराई थी. सरकारी वकील दुष्यंत मिश्र और अरुण पांडेय के मुताबिक 22 अक्टूबर, 2015 को रजनीश के घर के सामने शिव मंदिर में भंडारा और झांकी का कार्यक्रम चल रहा था. रात में झांकी निकालते समय सभी लोग नाच गा रहे थे. इसी दौरान शराब के नशे में अभियुक्तगण अरविन्द कुमार रावत और पिंकू रावत जूता पहनकर चबूतरे पर नाचने और अभद्रता करने लगे. रजनीश तिवारी ने हाथ पकड़कर अभियुक्तों को मंदिर के चबूतरे से नीचे उतार दिया और कहा कि यह देव स्थान है, यहां जूता पहनकर नहीं नाचना चाहिए और तुम लोगों ने शराब भी पी राखी है.