लखनऊः चुनाव के दौरान फर्जी मतदान का आरोप लगाने, मारपीट एवं गाली-गलौज करने के एक मामले में तत्कालीन सपा प्रत्याशी राजबब्बर का बयान एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने दर्ज किया है. अदालत ने राज बब्बर को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आगामी 24 मई की तिथि नियत की है.
मारपीट और गाली-गलौज मामले में राजबब्बर ने दर्ज कराया बयान, 24 को देंगे सफाई - Case of assault against Raj Babbar
2 मई 1996 में चुनाव के दौरान मारपीट एवं गाली-गलौज करने के मामले में तत्कालीन सपा प्रत्याशी राजबब्बर का बयान एमपी/ एमएलए कोर्ट में दर्ज हुआ है.
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पत्रावली के अनुसार घटना 2 मई 1996 की बताई जाती है. जिसमें मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राना ने थाना वजीरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया गया है कि मतदान केंद्र पर राज बब्बर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी तथा शिव सिंह यादव अपने पांच सात लोगों को लेकर मतदान स्थल की ओर आए और झूठा आरोप लगाते हुए कि फर्जी मतदान कराया जा रहा है. कहा गया है कि इन सभी लोगों ने मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा एवं शिव कुमार सिंह को घेर लिया तथा अपने साथियों के साथ मिलकर गाली देते हुए घूसे एवं थप्पड़ों से मारा, जिससे चोटें आई. इस मामले पुलिस ने 3 सितंबर 1996 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिव कुमार सिंह की मृत्यु हो गई.