लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभिनेता से नेता बने राज बब्बर को दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही, 6500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. राज बब्बर को कोर्ट ने यह सजा 26 साल पुराने एक मामले में सुनाई है. उस वक्त राज बब्बर सपा के प्रत्याशी थे. आरोप था कि लखनऊ के वजीरगंज में उन्होंने चुनाव अधिकारी से मारपीट की थी. मतदान अधिकारी ने इसकी एफआईआर 2 मई 1996 को दर्ज कराई गई थी.
कोर्ट ने 28 साल पहले विधानसभा चुनाव में मतदान अधिकारी व अन्य लोगों से मारपीट करने व अन्य आरोपों में अभियुक्त कांग्रेस नेता व समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशी राज बब्बर को दोषी करार दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने राज बब्बर को 2 वर्ष के कारावास और 6500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है. इस मामले में राज बब्बर के साथ आरोपी रहे अरविंद सिंह यादव की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी.
कोर्ट ने राज बब्बर को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में 6 महीने की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना, धारा 332 में 2 साल की कैद और 4000 रुपये जुर्माना, धारा 353 में 1 वर्ष की कैद और 1000 रुपये जुर्माना लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने धारा 323 में 6 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माना लगते हुए कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज बब्बर अगर जुर्माना नहीं जमा करते हैं, तो उन्हें 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.