लखनऊ :मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में ठाकुरगंज स्थित एक निजी केंद्र के रेडियोलॉजिस्ट पर गलत रिपोर्ट देने की शिकायत दर्ज कराई जाएगी. मामले की जांच शुरू हो गई है. ऐसे में डॉक्टर की लापरवाही उजागर होने पर डॉक्टर की प्रैक्टिस का छह माह का प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की तैयारी है.
न्यू हैदरगंज कैंपवेल रोड सआदतगंज के रहने वाले राहुल मौर्या की पत्नी प्रज्ञा (24) गर्भधारण के वक्त से शिल्पी हॉस्पिटल से इलाज करा रही थीं. बच्चे के शरीर के विकास पता करने के लिए डॉ. शिल्पी ने खन्ना ने डायग्नाेस्टिक सेंटर भेजा. गर्भवती महिला की जांच हुई. राहुल का आरोप है निजी सेंटर पर टिफा की गलत जांच रिपोर्ट थमा दी गई. इसमें बच्चे के सभी अंग सामान्य दिखाए गए थे. 18 जुलाई को प्रसव पीड़ा होने पर सुबह करीब 11 बजे डॉ. शिल्पी के अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर ने सामान्य प्रसव की बात कही शाम को जांच कराई. जिसमे बच्चा जीवित था. कुछ देर बाद डॉक्टर के परामर्श के अनुसार बच्चे को ऑपरेशन करके बाहर निकालने की बात कही गई. उसी दिन रात में ऑपरेशन से बच्चे को निकाला गया जो मृत था.