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हाईकोर्ट के आदेश पर गठित हुई पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी - पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी का गठन

राजधानी लखनऊ में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रसाशन द्वारा पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी गठित की गई. यह कमेटी कोविड उपचार के साथ अवैध रूप से वसूली की समस्याओं की भी सुनवाई करेगी.

डॉ रोशन जैकब
डॉ रोशन जैकब

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Published : May 23, 2021, 2:42 AM IST

लखनऊ: उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने शनिवार को राजधानी में पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया. 3 सदस्यों की यह कमेटी लोगों की कोविड-19 से संबंधित शिकायतों को सुनेगी. उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं.

कमेटी में सीजेएम कस्टम भी शामिल
जिला नोडल अधिकारी कोविड-19 डॉ रोशन जैकब ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम सुनील कुमार, केजीएमयू के चिकित्सक डॉक्टर समीर मिश्रा, कमांड सेंटर प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी प्रभास कुमार को शामिल किया गया है. जिनके मोबाइल नंबर क्रमश: फोन नंबर 6387462917, फोन नंबर 9839036117, फोन नंबर 9454465461 हैं.

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उपचार के साथ अवैध वसूली की भी होगी सुनवाई
नोडल अधिकारी ने बताया कि यह कमेटी जनपदवासियों की कोविड उपचार से सम्बंधित शिकायतों जैसे, सही उपचार न होना, अधिक धन की वसूली आदि के साथ ही अन्य समस्याओं से संबंधित शिकायतें भी सुनेगी. लोग अपनी समस्या के निस्तारण के लिए कमेटी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं

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