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भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के खिलाफ प्राक्सी पिटीशन फाइल करने वाले पर हाईकोर्ट ने लगाया हर्जाना - इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक जनहित याचिका को प्राक्सी पिटीशन करार देते हुए याची रवि कुमार सिंह पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है.

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Published : Feb 19, 2022, 10:43 AM IST

लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक जनहित याचिका को प्राक्सी पिटीशन करार देते हुए याची रवि कुमार सिंह पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि वास्तव में यह याचिका प्रतिद्वंद्वी सुरेंद्र विक्रम सिंह की ओर से दाखिल की गई है. यह आदेश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस मो. फैज आलम खान की पीठ ने रवि कुमार सिंह की याचिका पर पारित किया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि भाजपा प्रत्याशी ने हजारों मवेशियों को एक निजी जमीन पर एकत्रित किया व एलान किया कि जो भी व्यक्ति छुट्टा मवेशियों को लेकर आएगा, उसे 50 रुपये दिए जाएंगे. कहा गया कि भाजपा प्रत्याशी की ओर से एकत्रित किए गए मवेशियों की हालत खराब है व उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है. साथ ही यह भी दलील दी गई कि इस मामले में भाजपा प्रत्याशी व अन्य लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के लिए एक असंज्ञेय रिपोर्ट भी खीरौं थाने में दर्ज की गई है.

प्राक्सी पिटीशन फाइल करने वाले पर हाईकोर्ट ने लगाया हर्जाना

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हाईकोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों पर गौर करने के उपरांत पारित आदेश में कहा कि हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि वर्तमान याचिका एक प्राक्सी याचिका है जो वास्तव में दूसरे प्रत्याशी सुरेंद्र विक्रम सिंह की ओर से दाखिल की गई है. हम जनहित याचिका के नाम पर व्यक्तिगत हित साधने के प्रयास को अनुमति नहीं दे सकते. हालांकि कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए, याची को वर्तमान याचिका पर कार्यवाही से अलग कर दिया व संबंधित मुख्य विकास अधिकारी को दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है.

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