लखनऊ: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र समाधान किए जाने को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम) विनियमावली 2022 के अनुपालन में मध्यांचल के विभिन्न स्तरों पर फोरम का श्रेणीवार गठन करने का फैसला लिया है. इस फैसले से उपभोक्ताओं को अब समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा.
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जनसंपर्क अधिकारी शालिनी यादव ने बताया कि प्रत्येक उपखण्ड/खण्ड/ मण्डल/अंचल/कम्पनी स्तर पर दो मनोनीत सदस्य (उपभोक्ता), एक मनोनीत सदस्य और एक मनोनीत स्वतंत्र सदस्य के रूप में अधिवक्ता (आयोग की तरफ सेनामित) को नामित किया जाएगा. अधिवक्ता को कम से कम पांच साल के कार्य का अनुभव होना जरूरी है. मध्यांचल में उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम के कुल 1800 सदस्यों को मनोनीत किया जाना है. उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी मध्यांचल की वेबसाइट www.mvvnl.in पर उपलब्ध है. आवेदन करने की पूर्व मे निर्धारित अन्तिम तिथि सात अप्रैल को सात दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. इच्छुक आवेदक 15 अप्रैल तक आवेदन भेज सकते हैं.
पीआरओ शालिनी यादव ने बताया कि उपभोक्ता इस कार्य में www.mvvnl.in में दिये गये मापदंडों की निर्धारित योग्यता के आधार पर सहभागिता दर्ज कराएं. उनका कहना है कि फोरम में ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं के हिस्सा लेने से समस्याओं का जल्द समाधान हो सकेगा.
बिजली उपभोक्ताओं की समस्या का होगा समाधान, मध्यांचल में श्रेणीवार होगा फोरम का गठन - मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र समाधान के लिए अहम फैसला लिया है. चलिए जानते हैं इस बारे में.
बिजली उपभोक्ताओं की समस्या का होगा समाधान, मध्यांचल में श्रेणीवार होगा फोरम का गठन