लखनऊः कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए इच्छुक सक्षम चिकित्सालय अब पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. शासन ने बुधवार को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है. प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाने के लिए यूपीटीएसयू ने यह प्रक्रिया विकसित की है.
"उपचार" पर करना होगा आवेदन
आनलाइन पंजीयन प्रक्रिया चिकित्सालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट http://dgmhup.gov.in पर उपलब्ध "UPCHAR" लिंक पर स्वयं के फोन नम्बर एंव इमेल आईडी के साथ पंजीकरण किया जाएगा. इसके लिए चिकित्सालय के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण प्रत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र और बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण अनुबंध प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है.
आवेदक को भरना होगा स्वघोषणा पत्र
आवेदक को प्रमाण पत्रों की प्रतियों को पोर्टल पर अपलोड किये जाने के बाद चिकित्सालय को कोविड-19 के प्रोटोकाल, नियम, दिशा-निर्देशों के अनुपालन और सभी अभिलेखों की सत्यता के संबंध में स्वघोषणा के साथ-साथ उपलब्ध संसाधनों का विवरण पोर्टल पर भरना होगा.