लखनऊ : निजी अस्पतालों में मरीजों की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए अब दूसरे विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. स्वास्थ्य महानिदेशक डीएस नेगी ने निर्देश जारी करते हुए सभी प्राइवेट अस्पतालों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है. प्राइवेट अस्पतालों को सीआरएस पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के साथ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहा होगा. प्राइवेट अस्पताल की ओर से यह सुविधा मिलने के बाद लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
निजी अस्पताल जारी करेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, डीजी ने जारी के निर्देश
स्वास्थ्य महानिदेशक डीएस नेगी ने निर्देश जारी करते हुए निजी अस्पताल को भी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी. सभी निजी सेंटर में पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने का प्रमाणपत्र जारी करना होगा.
प्राइवेट अस्पताल नहीं जारी करते थे प्रमाण पत्र
अभी तक प्राइवेट अस्पताल जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी करते थे, जिसको लेकर यह निर्देश जारी किए गए हैं. सामान्यता जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अस्पताल पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के साथ ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे. इससे लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी.
1100 अस्पताल जारी करेंगे मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1100 निजी अस्पताल हैं. इनमें से एक भी अस्पताल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है. लेकिन अब अस्पताल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे. लखनऊ सीएमओ डॉ. संजय भटनागर के अनुसार सभी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि वह पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के साथ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करें. निर्देशों के बाद भी ऐसा न करने वाले अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी.