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लखनऊ: अपने जिले में ट्रांसफर करवा सकेंगे प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक

प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को अपने जनपद में ट्रांसफर करवाने की इच्छा अब जल्द पूरी होने वाली है. इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम की तरफ से एक प्रस्तावित प्रक्रिया शासन को भेज दी गई है. शासन से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही आवेदन की प्रकिया को भी शुरू करा दिया जायेगा.

अब होगा बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की बदली

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Published : Jun 17, 2019, 12:27 PM IST

Updated : Jun 18, 2019, 7:25 AM IST

लखनऊ:बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर की ऑनलाइन प्रक्रिया 15 जुलाई से प्रस्तावित की गई है. बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम की तरफ से एक प्रस्तावित प्रक्रिया शासन को मंजूरी के लिए ऑनलाइन भेजी गई है, इसके अनुसार अंतरजनपदीय शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे. 15 से 22 जुलाई तक प्रस्तावित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद ट्रांसफर 31 जुलाई को करने का काम जारी होगा, अभी यह प्रक्रिया प्रस्तावित है. शासन की मंजूरी मिलने के बाद ही आवेदन शुरू होंगे.

हो सकती है शक्षकों की बदली-

  • बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया के अनुसार अब ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे.
  • उसके बाद उनके स्थानांतरण होंगे.
  • एक से दूसरे जिले में तबादले के इच्छुक शिक्षकों की अपनी मनचाही ट्रांसफर की मुराद पूरी हो सकेगी.
  • अंतर्जनपदीय ट्रांसफर के लिए शिक्षकों से 15 से 22 जुलाई के बीच आवेदन मांगे जाएंगे.
  • इसका पूरा प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है.
  • मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जारी होगा और फिर ट्रांसफर हो सकेंगे.

प्रस्तावित प्रस्ताव जो शासन को भेजा गया है उसके अनुसार 1 जिले में पति की तैनाती है और पत्नी भी शिक्षक है और दूसरे जिले में उनकी पोस्टिंग है तो पति या पत्नी दोनों किसी एक जिले में तैनाती पा सकेंगे. यह व्यवस्था जिलों में रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार हो सकेगी. खास बात यह है कि जिस जिले में शिक्षक की तैनाती की समयावधि 5 वर्ष पूर्व हो गई वह ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक की तैनाती है और वह शहर में आना चाहते हैं तो तबादला नहीं होगा, जबकि शहरी क्षेत्र के शिक्षकों का तबादला ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकेगा.

अब होगा बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की बदली
अगर शिक्षक दिव्यांग है तो उसे काफी राहत मिलेगी. इसके अनुसार आवेदक के स्वयं दिव्यांग होने पर 10 अंक आवेदक की पत्नी, बच्चे या पति के दिव्यांग होने पर 5 अंक आवेदक के स्वयं पति पत्नी या बच्ची गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित होने पर 5 अंक, महिला शिक्षक को भी 5 अंकों की वरीयता दी जाएगी. खास बात यह है कि दिव्यांग और महिला शिक्षक के लिए 5 वर्ष की तैनाती की शर्त नहीं रखी गई है, इसके अलावा शिक्षकों और शिक्षिकाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है तो वह स्थानांतरण नीति में शामिल नहीं किए जाएंगे. उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा.
बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का जो प्रस्ताव तैयार किया है. उसके अनुसार यह इसलिए किया गया है कि विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता लागू हो और ट्रांसफर के नाम पर जो बड़े पैमाने पर धन उगाही होती रही है, उस पर अंकुश लग सके यही कारण है कि राज्य सरकार ने ऑनलाइन आवेदन और ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है.
Last Updated : Jun 18, 2019, 7:25 AM IST

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