लखनऊः लखीमपुर खीरी हिंसा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस मामले में पूरा विपक्ष एकमत था. पीड़ित और परिजन लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे. आज भारत सरकार के गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी गई है. आगे लखीमपुर खीरी हिंसा को सुनियोजित और सोच समझकर की गई हत्या करार देते हुए केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही कहा कि इस वाक्या के बाद भी केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया. वहीं, राज्य सरकार जिसे इस मामले में पैरवी करनी चाहिए थी और पीड़ितों का पक्ष रखना चाहिए था. उसने भी दोषी अजय मिश्रा के परिवार का साथ दिया.
ये है सुप्रीम कोर्ट का आदेश: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है. उन्हें एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने जल्दबाजी दिखाई है. पीड़ित पक्ष को सुना ही नहीं गया है. पीड़ित परिवार के पक्ष और बाकी तमाम बिंदुओं को आधार बनाते हुए जमानत को रद्द कर दिया गया.
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