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बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड: पूजा पाल गवाही के लिए नहीं हुई हाजिर, गैर जमानती वारंट जारी - लखनऊ जिला न्यायालय

लखनऊ जिला न्यायालय (Lucknow District Court) ने पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे दिया है. बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में गवाही के लिए पूजा पाल कोर्ट में हाजिर नहीं हुई थी.

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Published : Dec 2, 2022, 10:38 PM IST

लखनऊ: सीबीआई की विशेष जज कविता मिश्र (Special CBI Judge Kavita Mishra) ने प्रयागराज के बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में पूजा पाल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. पिछली दो तारीखों से पूजा पाल गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर (Pooja Pal not appear for testimony in Lucknow) नहीं हुई, जबकि समन व जमानती वारंट का तामीला भी हो चुका था. पूजा पाल मृतक राजूपाल की पत्नी हैं. इसके साथी मामले की वादिनी भी हैं.

सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 सितंबर को इस हत्याकांड मामले में सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद पर भी आरोप तय कर दिया था, जबकि इससे पहले अतीक के भाई व पूर्व विधायक अशरफ समेत सात अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय हुआ था. विशेष अदालत ने अतीक पर आरोप तय करने के साथ ही सीबीआई को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया था. अब मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.

25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक राजू पाल (BSP MLA Raju Pal from Allahabad West) की दिन-दहाड़े गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी. इस गोलीबारी में देवी पाल व संदीप यादव की भी मौत हुई थी, जबकि दो लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे. इस बहुचर्चित हत्याकांड से ठीक 16 दिन पहले विधायक राजू पाल की पूजा पाल से शादी हुई थी. पूजा पाल ने हत्या के इस मामले में अतीक व उसके भाई अशरफ को नामजद करते हुए थाना धुमनगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी.

22 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. पहले इस मामले की विेवेचना पुलिस व बाद में सीबीसीआई कर रही थी. सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि इस हत्याकांड (BSP MLA Raju Pal murder case) को चुनावी रंजिश में अंजाम दिया गया था.

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