उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

अरेस्ट स्टे के बावजूद अभियुक्तों को उठाने पर डीसीपी समेत पुलिस टीम तलब - हाईकोर्ट की न्यूज हिंदी में

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अरेस्ट स्टे के बावजूद अभियुक्तों को उठाने पर डीसीपी समेत पुलिस टीम को तलब किया है.

Etv bharat
अरेस्ट स्टे के बावजूद अभियुक्तों को उठाने पर डीसीपी समेत पुलिस टीम तलब

By

Published : Aug 8, 2022, 10:07 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा आरोप पत्र पर रोक का आदेश दिए जाने के बावजूद अभियुक्तों को हाईकोर्ट के ही गेट से उठा ले जाने के लखनऊ पुलिस के कृत्य पर न्यायालय ने नाराजगी जताई है. न्यायालय ने इस कृत्य को अनुचित करार देते हुए कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को सुबह साढ़े दस बजे की जाएगी व सुनवाई के समय न्यायालय ने डीसीपी, पूर्वी व एसएचओ गुडम्बा समेत अभियुक्तों को उठाने वाली पूरी पुलिस टीम तलब किया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुरेश कुमार तंवर व बलबीर सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया. दोनों याचियों के विरुद्ध डॉ. श्वेता सिंह गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उत्तराखंड सरकार द्वारा बलबीर सिंह को खनन पट्टे का आवंटन किया गया था. खनन कार्य के लिए याचियों ने वादिनी के साथ करार किया जिसके अनुसार खनन कार्य वादिनी की फर्म को करना था. आरोप है कि 42 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त करने के बाद याचियों ने खनन कार्य स्वयं शुरू कर दिया व वादिनी के पैसे हड़प लिए. इस मामले में याचियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की व वादिनी की रजामंदी से एक महीने में उसे 35 लाख रुपये और दिसम्बर 2022 तक 15 लाख रुपये वापस करने की बात कही. शेष धनराशि के लिए न्यायालय ने मामले को हाईकोर्ट के मध्यस्थता व सुलह केंद्र को भेज दिया. साथ ही मामले में याचियों के विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र पर रोक लगा दी.


सोमवार को सुनवाई के पश्चात जैसे ही दोनों याची हाईकोर्ट परिसर के बाहर निकले, वहां पहले से मौजूद पुलिस टीम ने गेट नं0 6 से दोनों को उठा लिया. तब याचियों के अधिवक्ता ने तत्काल न्यायालय को पुलिस के कृत्य से अवगत कराया. न्यायालय ने सीनियर रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार, सुरक्षा को याचियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कहा व पुलिसकर्मियों को तलब किया. तलब हुई पुलिस टीम के अगुआ दरोगा नितिन कुमार ने कोर्ट को बताया कि एसएचओ गुडम्बा के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई. इस पर न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताई.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details