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नए साल के आयोजनों के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

राजधानी लखनऊ में नए साल के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर एडवाइजरी जारी की है. कमिश्नरेट पुलिस ने कहा कि किसी भी आयोजन से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है.

joint commissioner naveen arora
ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा.

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Published : Dec 28, 2020, 9:28 PM IST

लखनऊ : नए वर्ष के अवसर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर राजधानी लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. अपनी एडवाइजरी में पुलिस ने कार्यक्रम से पूर्व सूचना देकर अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं. अनुमति के समय आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अनुमानित व्यक्तियों की संख्या बताना अनिवार्य होगा.

पुलिस ने जारी किए नए निर्देश-
कमिश्नरेट पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर आज अपनी एडवाइजरी जारी की है. कमिश्नरेट के कानून व्यवस्था के ज्वाइंट सीपी नवीन अरोड़ा ने गाइडलाइन के माध्यम से आयोजकों और निवासियों से इस एडवाइजरी का पालन भी सुनिश्चित करने के निर्देश हैं:

  1. नव वर्ष के अवसर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम में खुले और बंद स्थान के लिए अलग-अलग निर्देश हैं. किसी बंद स्थान या हाल में होने वाले कार्यक्रम की स्थिति में निर्धारित क्षमता का 50 फीसदी लोग होंगे. वहीं खुले में क्षेत्रफल के 40 फीसदी से कम व्यक्ति होंगे. आयोजन में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना होगा.
  2. बैंकट हॉल आयोजन स्थलों, होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट कैफे पर रात्रि निर्धारित समय के बाद शराब सेवन तथा भीड़ का जुड़ाव प्रतिबंधित रहेगा.
  3. पुलिस के चाहने पर अनुमति पत्र या लाइसेंस दिखाना होगा.
  4. प्रमुख स्थानों, संस्थानों, बाजारों के अध्यक्षों द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के प्रबंध करने होंगे.
  5. सार्वजनिक स्थलों पर, सड़कों पर, वाहन में बैठकर या रोड साइड में शराब पीना प्रतिबंधित होगा.
  6. लखनऊ निवासियों से अनुरोध है कि नववर्ष का पर्व यथासंभव घरों में ही मनाएं और संक्रमण से बचे रहें.
  7. तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना एवं सामान्य जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों में बाधा डालने पर विधिक कार्यवाही होगी.
  8. नव वर्ष के मौके पर विद्वेष और अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी.
  9. शस्त्र लेकर चलना और प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा.
  10. कोविड-19 एवं धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन प्रत्येक दशा में अनिवार्य होगा.

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