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थप्पड़ गर्ल की गिरफ्तारी अटकी, पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट, लूट के नहीं मिले सबूत - लखनऊ ताजा खबर

लखनऊ में कैब ड्राइव को तोबड़तोड़ थप्पड़ जड़ने वाली प्रियदर्शिनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. लेकिन गिरफ्तारी अटक गई है. पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस ने मारपीट और धमकी की धाराओं में चार्जशीट तैयार की है. प्रियदर्शिनी के केस से लूट की धारा को हटा दिया गया है. जांच में उसके ऊपर लगा लूट का आरोप सही नहीं पाया गया है.

पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट
पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट

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Published : Aug 11, 2021, 10:44 AM IST

लखनऊ: सूबे की राजधानी लखनऊ के बारा बिरवा चौराहे के पास कैब चालक की पिटाई करने की आरोपी युवती प्रियदर्शिनी की मुश्किलें बढ़ीं, लेकिन गिरफ्तारी अटक गई है. वजह, आरोपी युवती के खिलाफ सिर्फ मारपीट और धमकी देने की धारा में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है. युवती पर लूट का आरोप सही नहीं पाया गया. लिहाजा, मुकदमे से लूट की धारा हटा दी गई. जिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई, इन सभी धाराओं में सात साल से कम की सजा होने के चलते नियमानुसार गिरफ्तारी नहीं हो सकती.

थप्पड़ का वीडियो हुआ वायरल
बता दें कि, 30 जुलाई की रात कृष्णानगर के बारा बिरवा चौराहे पर प्रियदर्शनी नारायण ने हिट करने का आरोप लगाते हुए कैब चालक सआदत अली को 22 थप्पड़ जड़े. ये वीडियो वायरल हो गया. हैरत की बात की पुलिस ने भी कैब चालक पर ही अपना गुस्सा उतारा और उसका चालान कर लॉकअप में डाल दिया. यही नहीं, पैरवी के लिए आए उसके भाई इनायत और साथी दाऊद को भी पकड़कर चालान कर दिया. भाई के परिचित एटा के एसडीएम की एसयूवी भी बंद कर दी. एसडीएम की सिफारिश पर कृष्णानगर पुलिस ने दस हजार घूस लेकर एसयूवी छोड़ी. घूस लेने का मामला खुलने पर फजीहत से बचने के लिए इंस्पेक्टर महेश दूबे और दारोगा हीरेन्द्र यादव भिड़ गए. बाद में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने इंस्पेक्टर समेत दो दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया. पूरे मामले की विवेचना बंथरा इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह को सौंप दी.

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15 लोगों के बयान पर तैयार हुआ चार्जशीट
कृष्णानगर कोतवाली में दर्ज इस मुकदमे की विवेचना बंथरा इंस्पेक्टर जितेन्द्र कुमार सिंह कर रहे हैं. विवेचक ने सआदत और प्रियदर्शिनी के बयान के साथ मामले से जुड़े करीब 15 लोगों के बयान दर्ज किए. बंथरा इंस्पेक्टर ने बताया कि, जांच में दर्ज मुकदमे में लूट के आरोप सही नहीं मिले हैं. प्रियदर्शिनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 427 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. इसमें सात साल से कम की सजा होने के कारण प्रियदर्शिनी की गिरफ्तारी नहीं होगी. उसे नोटिस तामील करा दिया गया है.

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आरोपी युवती ने सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज पर जताई आपत्ति
युवती ने पुलिस अफसरों के सामने और सोशल मीडिया के जरिए अपने खिलाफ चल रहे मैसेज पर आपत्ति जताई है. उसने कहा कि लोग ऐसा न करें, जिससे उनकी व परिवार की छवि खराब हो. युवती ने कहा कि जब कोई उसके करीब आता है तो वह खुद की सुरक्षा के लिए या तो उसे धक्का दे देती है या पिटाई कर देती है. उसने कहा कि पुलिस की हर जांच में उसने सहयोग किया है. सच सामने आ जाएगा.

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