लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow High Court) में मुनव्वर राणा (Munawwar Rana) के बेटे तबरेज राणा (Tabrez Rana) पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में राज्य सरकार (UP Government) ने कहा है कि वह इस मामले में तबरेज राणा के खिलाफ हत्या के प्रयास के लिए नहीं बल्कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने व अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगी. न्यायालय ने राज्य सरकार के इस जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए तबरेज राणा की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित कर दिया.
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने पारित किया. याची का कहना था कि खुद पर जानलेवा हमले की एक एफआईआर उसने दर्ज करायी थी. पुलिस ने जांच में उक्त एफआईआर को झूठा पाते हुए, अब उसके ही खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है. याची का कहना था कि पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज उसके एफआईआर की जांच करे और यदि जांच के उपरांत अभियुक्तों के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो उसे प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र सम्बंधित न्यायालय में दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाए. वहीं याचिका पर जवाब देते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि तबरेज राणा द्वारा दर्ज करायी गयी एफआईआर आईपीसी की धारा 307 के तहत है. ऐसे में इस एफआईआर को लेकर धारा 307 के तहत उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती. लिहाजा उसे 307 में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. हालांकि सरकारी वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके खिलाफ सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.