लखनऊः इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को खीरी के तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तिथि नियत की है. मामले में अगली सुनवाई पर भी बहस जारी रहेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर पारित किया.
सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध करते हुए वादी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मामले में जांच के बाद कुछ धाराएं बढ़ा दी गई थीं. बढी हुई धाराओं में जमानत अर्जी बिना सत्र अदालत में दाखिल किए. अभियुक्त ने सीधा हाईकोर्ट में वर्तमान याचिका दाखिल कर दी है. हालांकि अभियुक्त की ओर से इस आपत्ति का विरोध करते हुए कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 439 में जमानत के सम्बंध में सत्र अदालत व उच्च न्यायालय को समान अधिकार प्राप्त है.