लखनऊःउत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग, फार्मेसी या मैनेजमेंट कॉलेज अब से ज्यादा फीस नहीं ले सकते है. शासन की ओर से सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स की फीस निर्धारित की गई है. इसके बावजूद भी अगर कोई संस्थान छात्र से ज्यादा फीस (Fees) ले रहा है, तो वह इसकी शिकायत भी कर सकते हैं.
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) की ओर से सोमवार को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. कुलपति प्रो. विनीत कंसल ने इस पर निर्देश दिए हैं. उनकी ओर से कॉलेजों को यह हिदायत दी गई कि कॉलेज की अधिकृत वेबसाइट पर नियामक संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना पाठ्यक्रमवार संस्थान की वेबसाइट पर जारी करना आवश्यक है. सूचना आई है कि कई संस्थानों द्वारा इसे प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है. यह गलत है. इसे जल्द से जल्द सुनिश्चित करें.
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ऐसे कर सकते हैं शिकायत