लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई. जिसमें मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी को विधायक के रूप में किये गये सभी भुगतान के वसूली की मांग की गई. कोर्ट में याचिका पर अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी. ये आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने सुधीर कुमार सिंह की याचिका पर दिया है.
याची की ओर से अधिवक्ता अशोक पांडेय का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 190(4) के तहत कोई भी विधायक अगर बिना अनुमति 60 या अधिक दिनों तक सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होता, तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है. कहा गया है कि मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी लम्बे समय से जेल में हैं. वो न तो विधान सभा की कार्रवाई में एक लम्बे समय से सम्मिलित हो रहे हैं और न ही विधायक पद के अपने दायित्वों का ही निर्वहन कर रहे हैं. कहा गया कि इस दौरान वो छह करोड़ 35 लाख रुपये वेतन और भत्तों के रूप में प्राप्त कर चुके हैं.