लखनऊ: लंबित विवेचना का जल्द से जल्द निवारण कर अपराधियों के दंड दिलाने की प्रक्रिया को प्रभावी करने के लिए विभाग की तरफ से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. इस विषय पर सभी थानों पर विवेचना इकाई का गठन किया जाएगा. एक विवेचना इकाई में 6 लोग शामिल होंगे, जिसमें एक उपनिरीक्षक, एक आरक्षी, एक महिला आरक्षी और अन्य पुरुष आरक्षित होंगे.
जारी किए गए आदेश के अनुसार, अपराध इकाई 50 लाख से अधिक के आर्थिक धोखाधड़ी के अपराध, जाली मुद्रा, आईटी एक्ट, स्पेशल रिपोर्ट प्रकरण, राष्ट्र के विरुद्ध किए गए कार्य, एनडीपीएस अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, हथियार तस्करी सहित धारा 406, 460, 408, 409, 420, 420, 465, 467, 471, 427 की विवेचना करेगी.