लखनऊः पशुधन घोटाला मामले में निरुद्ध वरिष्ठ IPS अधिकारी अरविंद सेन की पुलिस कस्टडी रिमांड और उनकी वॉयस सैंपल लेने की मांग वाली अर्जी पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी. शनिवार को अरविंद सेन की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की. इस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने अगली सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तारीख नियत की है.
28 जनवरी को दाखिल की गई थी अर्जी
विशेष अदालत में 28 जनवरी को इस मामले की विवेचक और एसीपी गोमतीनगर, श्वेता श्रीवास्तव की ओर से दो अलग-अलग अर्जियां दाखिल की गईं थीं. उन्होंने अपनी एक अर्जी में अभियुक्त अरविंद सेन का तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा है. उनका कहना है कि विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अरविंद सेन ने इस मामले के एक अभियुक्त आशीष राय से 35 लाख रुपये लिए हैं.