लखनऊ :हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों पर रोक लगाने की मांग वाले एएक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त समेत प्रदेश के चार प्रमुख दलों भाजपा, कांग्रेस, सपा व बसपा को नई नोटिसें जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी.
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह (Chief Justice Rajesh Bindal and Justice Jaspreet Singh) की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव द्वारा वर्ष 2013 में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. मामले की 11 नवंबर को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि वर्ष 2013 में ही नोटिसें जारी होने के बावजूद चारों प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है. इस पर न्यायालय ने नई नोटिस जारी करने का आदेश दिया.