उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

वाणिज्य कर विभाग में अब नहीं छिप सकेगी कोई भी जानकारी, ऑनलाइन सिस्टम जारी

वाणिज्य कर विभाग में अधिकारी और कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए एक ऑलाइन सिस्टम तैयार किया गया है. एम्प्लॉई इनफॉरमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी.

online  Platform in commercial tax department
वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

By

Published : Nov 30, 2020, 4:41 PM IST

लखनऊःवाणिज्य कर विभाग में अधिकारी और कर्मचारियों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी. विभागीय जांच, कार्रवाई और किसी भी प्रकार के दर्ज मुकदमे को लेकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. एम्प्लॉई इनफॉरमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी.

ऑलनाइन प्लेटफॉर्म से मिलेगी पूरी जानकारी

वाणिज्य कर विभाग में अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉई इनफॉरमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है. इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकारी, कर्मचारियों की गोपनीय जांच, कार्रवाई के आदेश, कोर्ट के केस, विभागीय जांच और अन्य सभी तरह की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दर्ज रहेगा.

वाणिज्य विभाग में पारदर्शिता लाने के दावे

इस ऑलाइन प्लेटफॉर्म से अब कर्मचारी, अधिकारी खुद को अलग नहीं रख पाएंगे. दावा किया जा रहा है जांच या अन्य किसी भी प्रकार की कार्रवाई को अब छिपाया भी नहीं जा सकता है. विभाग का दावा है कि ऐसा करने से काम में पारदर्शिता भी आएगी.

एम्प्लॉई इनफॉरमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम में व्यवस्था
वाणिज्य कर मुख्यालय में एम्प्लॉई इनफॉरमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था शुरू की गई है. इसके माध्यम से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान सभी प्रकार के कामकाज पर नजर रहेगी. इससे कामकाज में न सिर्फ पारदर्शिता आएगी. बल्कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई है, जांच लंबित है, या कोर्ट के स्तर पर मुकदमा कराया गया है, तो वह सारी जानकारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी.


जन्मतिथि या अन्य जानकारी भी हो सकेगी दर्ज
एम्प्लॉई इनफॉरमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कर्मचारियों को नई व्यवस्था के अंतर्गत जन्म तिथि और अपने गृह जिले में संशोधन करने की भी सहूलियत मिल सकेगी. इसके लिए कर्मचारियों को प्रार्थना पत्र के साथ किए जाने वाले संशोधन को भी प्रमाणित करके दस्तावेजों में दर्ज कराया जा सकेगा. लेकिन बार-बार संशोधन नहीं किया जाएगा. यह संशोधन सिर्फ एक बार किया जा सकेगा. जिससे किसी प्रकार के फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके.

ABOUT THE AUTHOR

...view details