लखनऊ:उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं और आवश्यक सामान की आपूर्ति में कोई दिक्कत न हो. उसके लिए राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से ई-पास जारी करने का काम किया जा रहा है. खास बात यह है कुछ जरूरी सेवाओं के लिए अब ई-पास की भी आवश्यकता नहीं है.
दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए ई-पास जारी करने की व्यवस्था
इसके अलावा अन्य लोगों को किसी जरूरी काम या विशेष परिस्थिति में एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए भी ई-पास जारी किए जा रहे हैं. इसके अलावा यूपी से अन्य राज्यों के लिए भी ई-पास जारी किए जा रहे हैं. अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने पिछले दिनों सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आवश्यक वस्तु एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और संस्थाओं के पास जारी किए जाने को लेकर आदेश जारी किए थे. साथ ही व्यक्तिगत ई-पास जारी करने की भी व्यवस्था शुरू कराया गई है.
आमजन भी बनवा सकते हैं ऑनलाइन ई-पास
जारी आदेश में कहा गया था कि आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने या अन्य किसी जरूरी काम के लिए भी ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नहीं हो रही है तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है.
इस तरह जारी होते हैं ऑनलाइन ई-पास
राहत आयुक्त कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी शैलेंदु मिश्रा ने ईटीवी भारत से कहा कि आवेदक rahat.up.nic.in/epass पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पास के लिए आवेदन करके बनवा सकते हैं. ई-पास में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है. जिसमें एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम 5 कर्मचारियों के लिए आवेदन पत्र किए जा सकेंगे. ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और इसके बाद आवेदनों के सत्यापन के बाद उन्हें ई-पास स्वीकृत किया जाएगा. स्वीकृत किए गए आवेदन के लिए ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, जिनका आवेदक द्वारा उन्हें प्राप्त एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड या प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा. वहीं कुछ जरूरी सेवाओं के लिए अब ई पास की अनिवार्यता नहीं है.