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लखनऊ: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अधिकारियों को भरना होगा दोगुना जुर्माना, जल्द लागू होंगे ये नियम

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Published : Sep 2, 2019, 5:32 PM IST

परिवहन विभाग ने पहली बार नए एक्ट में यह प्रावधान किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चेकिंग अथॉरिटी पर भी जुर्माना लगाया जाए. इस दायरे में चाहे परिवहन विभाग के अधिकारी हों या फिर पुलिस विभाग के. इसकी खास बात यह है कि आम जनता से दोगुना जुर्माना अधिकारियों से वसूला जाएगा.

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अधिकारियों को भरना होगा दोगुना जुर्माना

लखनऊ:परिवहन विभाग पहली बार एक नई तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है. इसमें किसी भी तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चेकिंग दस्तों पर भी जुर्माना लगेगा और यह जुर्माना आम जनता पर लगने वाले जुर्माने से ठीक दोगुना होगा. ये जुर्माना हरहाल में अधिकारियों को भरना ही पड़ेगा. परिवहन विभाग यह तय कर रहा है कि ऐसे अधिकारियों पर जुर्माना कौन लगाएगा और कौन वसूलेगा. जल्द ही इस पर भी फैसला हो जाएगा. इसके बाद चेकिंग करने वाले अफसर भी इस दायरे से बाहर नहीं रह जाएंगे.

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अधिकारियों को भरना होगा दोगुना जुर्माना

परिवहन विभाग की नई यातायात प्रणाली की खास बात -

  • परिवहन विभाग नई प्रकार की व्यवस्था लागू करने जा रहा है.
  • इसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चेकिंग दस्तों पर भी जुर्माना लगेगा.
  • अधिकारियों पर यह जुर्माना आम जनता पर लगने वाले जुर्माने से ठीक दोगुना होगा.
  • हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने पर ₹1000 जुर्माना.
  • ड्राइविंग लाइसेंस पास न पाए जाने पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा.
  • परिवहन विभाग, पुलिस विभाग या अन्य अधिकारियों पर ₹2000 और ₹10000 तक का जुर्माना लगेगा.
  • अभी यह तय करना बाकी है कि चेकिंग अथॉरिटी से जुर्माना कौन वसूलेगा.

परिवहन विभाग ने पहली बार नए एक्ट में यह प्रावधान किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चेकिंग अथॉरिटी पर भी जुर्माना लगाया जाए. यह जुर्माना आम जनता पर लगने वाले जुर्माने से ठीक दोगुना होगा. सिर्फ आम जनता पर ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना क्यों लगे इस दायरे में अधिकारी भी आने चाहिए. चाहे परिवहन विभाग के हो या फिर पुलिस विभाग के. ये अच्छा और नया प्रावधान है.

- गंगाफल, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

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