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दिव्यांग पेंशन के लिए अब ऑनलाइन अपलोड करने होंगे यह दस्तावेज... - दुकान निर्माण संचालन ऋण योजना

नवीन दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने हों. पेंशन पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर दस्तवाेज अपलोड करने होंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार.
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Published : May 26, 2021, 5:55 AM IST

लखनऊः नवीन दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमलेश कुमार वर्मा ने मंगलवार को बताया कि पोर्टल पर नवीन दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कराते हुए स्वीकृति किए जाने का प्रावधान है. दिव्यांगजनों को पेंशन पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर पेपर अपलोड करने होंगे. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दुकान निर्माण संचालन ऋण योजना अंतर्गत आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं.

निरस्त किए गए आवेदन पत्र
कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि आवेदन के लिए जारी की गई पात्रता एवं शर्तों का पालन आवेदक को करना होगा. ऐसे दिव्यांगजन जिनके द्वारा पूर्व में नवीन दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है, लेकिन पेपर अपलोड नहीं किए गए हैं उनके आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि लाभार्थी पूरे कागजों को अपलोड करने के साथ आवेदन करें.

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पेंशन के लिए अपलोड करने होंगे ये दस्तावेज

  • दिव्यांग प्रमाण पत्र 40% से कम ना हो. (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र)
  • आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 से अधिक न हो. (तहसील द्वारा निर्गत किया गया हो)
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति.
  • ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव.
  • वोटर पहचान पत्र/राशन कार्ड.
  • एक पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ,लाभार्थी का मोबाइल नंबर.


दुकान के लिए 10 हजार मिलेगा ऋण
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि दुकान निर्माण संचालन ऋण योजना के लिए आवेदक को 10000 का ऋण दिया जाता है. जिसमें 7500 रुपये साधारण वार्षिक ब्याज और 2500 रुपये अनुदान मिलेगा है. उन्होंने बताया कि इच्छुक व पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन विभागीय पोर्टल ttp://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर उपलब्ध विकल्प में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्र साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र, लोकवाणी के माध्यम से स्थापित जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी किया जा सकता है.

इन शर्तों के साथ होगा आवेदन

  • आवेदक जनपद का निवासी हो.
  • आवेदक की दिव्यांगता 40% से कम न हो.
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी या कम से कम 5 वर्ष से उसका अधिवासी हो.
  • आवेदक किसी आपराधिक मामले में दंडित ना किया गया हो व उसके द्वारा पूर्व में कोई ऋण बकाया न हो.
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम वह 60 वर्ष से अधिक न हो.
  • आवेदक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो.
  • आवेदक का राष्ट्रीय कृत बैंकों में संचालित बैंक खाता संबंधी बैंक पासबुक.
  • नवीनतम दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटो.

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