लखनऊ:जिले में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए 1 नवंबर से हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है. इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला भी सीट बेल्ट लगाएगा. दरअलस 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत हो गई है. हालांकि राजधानी में इस व्यवस्था को ट्रॉयल के तौर पर चलाया जा रहा है.
अब नहीं चलेगी मनमानी, बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट - 1 नवंबर से हेलमेट पहनना अनिवार्य
राजधानी में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए 1 नवंबर से हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है. इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठने वाला भी सीट बेल्ट का उपयोग करेगा. ऐसा न करने वालों पर भारी जुर्माना किया जाएगा.
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अब दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य
नियमों को दरकिनार करने वाले वाहन मालिकों को पुलिस पहले जागरूक करेगी. इसके बाद उनके ऊपर सख्ती की जाएगी. हालांकि राजधानी में इस व्यवस्था को ट्रॉयल के तौर पर चलाया जा रहा है. इस नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा और हजरतगंज चौराहे पर ई-चालान कर रही है.
आईजी ट्रैफिक निदेशालय दीपक रतन के मुताबिक
उत्तर प्रदेश में हादसों को लेकर दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट सवारों की तादाद बढ़ने पर सख्ती की गई है. करीब 70 प्रतिशत लोग हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने लगे हैं, जिससे हादसों में मरने वालों की कमी आई है. अब नियमावली 1998 के तहत दोपहिया वाहन पर बैठने वाले दोनों सवारियों को भी हेलमेट पहनने पर जोर दिया जाएगा.
एसपी पूर्णेन्दु सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कियातायात माह में बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा. हेलमेट पहनने के फायदे बताएं जाएंगे. इसके बावजूद अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया तो चालान की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठने वाला भी सीट बेल्ट का उपयोग करेगा. ऐसा न करने वालों पर भारी जुर्माना किया जाएगा.