लखनऊ : रामपुर उपचुनाव (Rampur by election) की 10 नवंबर को जारी होने वाली अधिसूचना को फिलहाल चुनाव आयोग ने रोक दिया है. यह रोक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगाई गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूर्व में घोषित समय सारणी के अनुसार 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगले आदेशों तक को उपचुनाव के कार्यक्रम को लेकर जारी होने वाली अधिसूचना नहीं जारी करने का निर्णय किया गया है.
उल्लेखनीय है कि रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनकी सीट रिक्त घोषित करते हुए सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से रामपुर सीट पर उपचुनाव कराए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके अंतर्गत 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन इस बीच आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है.