लखनऊ : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में वांछित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले के एक अन्य अभियुक्त अमित मिश्रा के खिलाफ भी सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया है. साथ ही इस मामले में निरुद्ध सिपाही दिलबहार यादव की आवाज का नमूना लेने की अनुमति भी प्रदान कर दी है. कोर्ट ने कहा कि यदि अभियुक्त दिलबहार स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना देता है तो उसे नियमानुसार रिकॉर्ड किया जाए. कोर्ट ने यह आदेश मामले की विवेचक व एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.
विवेचक ने कोर्ट में दाखिल की थी दो अर्जी
विशेष अदालत में 16 दिसम्बर को विवेचक ने दो अलग-अलग अर्जियां दाखिल की थीं. एक अर्जी के जरिए अरविंद सेन व अमित मिश्रा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश जारी करने, जबकि दूसरी अर्जी में दिलबहार यादव की ध्वनि का नमूना लेने के लिए अनुमति देने की मांग की थी. उनका कहना था कि अरविंद सेन व अमित मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन अभियुक्त फरार हैं. लिहाजा विवेचना के लिए इनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश जारी करना नितांत आवश्यक है.