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पराली जलाने के मामले में 26 जिलों के एसपी को नोटिस, कल तक देना है जवाब - Notice issued to 26 SP

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद पराली जलाए जाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब कर पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद यूपी के कई जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं.

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पराली जलाए जाने पर 26 पुलिस अधीक्षकों को नोटिस जारी

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Published : Dec 2, 2019, 10:39 AM IST

लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश कुमार अवस्थी ने 26 जिलों के पुलिस कप्तानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उनकी तरफ से देर रात जारी बयान में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जारी निर्देशों के बावजूद प्रदेश के कुछ जिलों से पराली के अवशेष जलाए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं.

खास बातें-

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पराली जलाए जाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है.
  • सीएम योगी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह ने 26 पुलिस कप्तानों को नोटिस जारी किया है.
  • प्रदेश के 26 जिलों के पुलिस अधीक्षकों से तीन दिसंबर तक जवाब मांगा गया है.
  • शासन ने इन पुलिस कप्तानों को एक अक्टूबर से 25 नवंबर तक पराली जलाने की घटनाओं की सूची भी भेजी है.

इन जिलों के एसपी को भेजा गया नोटिस

जिन 26 जिलों के पुलिस अधीक्षकों का नोटिस दिया गया है उनमें शामली, मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हापुड़ आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, काशीराम नगर, बदायूं, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुले नगर, संभल, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, भदोही, अमेठी जालौन और रामपुर शामिल हैं.

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